पत्नी के शव के टुकड़े करने वाले आरोपी सीमर खान को कोर्ट ने लगाई फटकार, जमानत याचिका खारिज

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पति के जघन्य अपराध को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

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